सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हर जिले में खोले जाएं वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को महिलाओं से योन शोषण के मामले में हर जिले में वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर (शिकायत निवारण केंद्र) बनाने के आदेश दिए हैं. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, ‘इन वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर में दुष्कर्म पीड़ितों को मेडिकल, कानूनी, सायकोलॉजिकल मदद एक ही छत के नीचे उपलब्ध होनी चाहिए.’

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि सभी क्राइसिस सेंटरों में केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुरूप सभी नियमों का पालन करते हुए यौन शोषण संबंधी केसों की पीड़ितों को हर संभव मदद दी जानी चाहिए.

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