सस्ती होगी 10 लाख से ज्यादा की कारें और महंगी ज्वैलरी, ये है वजह…

अगर आप दस लाख रुपए से अधिक की कीमत वाली कार खरीदने या पांच लाख रुपए से ज्यादा की ज्वैलरी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने साफ किया है कि जीएसटी की गणना करते समय टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) की राशि को इन वस्तुओं की कीमत में नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा होने पर ग्राहकों को इन वस्तुओं के लिए कम राशि खर्च करनी पड़ेगी।
आयकर कानून के तहत 10 लाख रुपए से अधिक का वाहन, पांच लाख रुपए से अधिक की ज्वैलरी और दो लाख रुपए से अधिक का सराफा खरीदने पर एक प्रतिशत की दर से टीसीएस काटना होता है। इसके अलावा अन्य तरह की खरीददारी पर भी टीसीएस अलग-अलग दर से लगता है।
 

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