अभी-अभी: योगी सरकार ने निकाली 1 लाख 51 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती,जल्द करे अप्लाई

 UP में जल्द ही 1 लाख 51 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। सरकार ने इसके लिए आवेदन मांग लिए हैं।पुलिस विभाग में खाली पदों को भरे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है। खाली पदों के भरे जाने को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों के मुख्य सचिवों और सह सचिवों से शुक्रवार तक रोडमैप तैयार कर बताने के लि कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बताएं यह खाली पद कैसे भरे जाएंगे। 

अभी-अभी: पीएम मोदी को लगा सबसे तगड़ा झटका, कहीं की नहीं रही भाजपा

अभी-अभी: योगी सरकार ने निकाली 1 लाख 51 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती,जल्द करे अप्लाई

आपको बता दें कि कई राज्यों ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1.51 लाख पद खाली हैं। जिस पर नाराजगी जताते हुए CJI ने पूछा कि आप उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार क्यों नहीं मुहैया कराते हैं। आखिर इतने पद खाली क्यों हैं। जिसपर यूपी सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया है कि रोजगार देने के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। 

कितने पद खाली : 

आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 54 हजार, तमिलनाडु में 19 हजार से ज्यादा पुलिस विभाग में पद खाली हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 37 हजार, कर्नाटक में 24 हजार से ज्यादा खाली पद हैं। झारखंड में भी 26 हजार से ज्यादा पद पुलिस विभाग में खाली हैं।

6 राज्यों को किया तलब : 

उत्तर प्रदेश समेत देश के 6 राज्यों में पुलिस विभाग के खाली पदों के मामले में सुप्राम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को 21 अप्रैल को तलब किया है। पुलिस विभाग में खाली पदों के मामले की सुनवाई करने के दौरान CJI खेहर ने कहा कि यह मामला 2013 से लंबित पड़ा है। लेकिन इन राज्यों में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 

क्या बोले CJI : 

CJI ने कहा कि नोटिस भेजने के बाद भी अबतक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। CJI ने यह भी कहा कि अब खुद सुप्रीम कोर्ट कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी करेगा और सारी भर्तियों पर पैनी नजर रखेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी :

आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों के सुस्त रवैए पर सख्त नाराजगी जताई थी। CJI ने कहा था कि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस विभाग के सभी खाली पदों पर भर्तियां जरूरी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों के मुख्य सचिवों और सह सचिवों से शुक्रवार तक रोडमैप मांगकर पूछा है कि बताएं यह खाली पद कैसे भरे जाएंगे। CJI ने कहा कि केंद्र सरकार एक हफ्ते के अंदर सभी राज्य सरकारों को कोर्ट का यह आदेश भिजवाने का इंतजाम करें। CJI ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिस भी राज्य की सरकार अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं करेगी, उनके होम सेकेट्री को कोर्ट में तलब किया जाएगा। 

4.33 लाख पुलिसकर्मियों की कमी : 

CJI ने कहा कि साल 2015 का पूरा रिकार्ड यह बताने के लिए काफी है कि देश में 4.33 लाख पुलिसकर्मियों की कमी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य बताएं कि उनके यहां पुलिस कर्मियों के कितने पद खाली हैं और उनको भरने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की पुलिस के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कहा गया है कि सभी सरकारी विभागों के लिए कमीशन बनाए गए हैं और सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन पुलिस विभाग को लेकर कोई ठोस ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि देश में लगभग 50 फीसदी पुलिसकर्मियों की कमी है। याचिका में पुलिसविभाग के लिए आवास और अन्य सुविधाएं के बारे में भी कहा गया है। याचिका के मुताबिक इतने पुलिस विभाग के इतने ज्यादा पद खाली होने की वजह से कानून व्यवस्था की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जिसपर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए राज्यों को तलब किया है।
Back to top button