ये खास लोग 30 जून तक जमा कर सकते हैं पुराने नोट

नोटबंदी का ऐलान होने के बाद भारी अफरा-तफरी मची रही। अब तो पुराने नोट बैंक में जमा करने की मियाद खत्म हो चुकी है। जिनके पास पुराने नोट बचे हैं, उन्हें 31 मार्च तक सीधे रिजर्व बैंक मुख्यालय जाना होगा।
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बहरहाल, ताजा खबर यह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए पुराने नोट बैंक में जमा करने की छूट दी है। शनिवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए।
यह रहेगी व्यवस्था
भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक विदेश में थे वो अपने पुराने नोट 31 मार्च तक बदलवा सकेंगे वहीं एनआरआई 30 जून तक अपने नोट बदलवा सकेंगे।
पात्र निवासी भारतीयों के लिए नोट बदलने की कोई सीमा नहीं है वहीं एनआरआई के लिए यह सीमा फेमा नियमों के अनुसार रहेगी।नोट बदलवाने के लिए उन्हें पहचान पत्र के साथ ही इस बात का सबूत देना होगा कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच वो विदेश में थे और नोट बदलवाने की सुविधा का पहले उपयोग नहीं कर पाए थे।एनआईआई को हवाई अड्डे पर उतरते ही कस्टम अथॉरिटी को यह बताना होगा कि वे उक्त अवधि में भारत से बाहर क्यों थे।





