बढ़ेगी एटीएम की सुरक्षा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिए निर्देश

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को नए निर्देश दिए हैं. बैंकों को जारी निर्देश में आरबीआई ने कहा है कि सितंबर के अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए. वहीं बेहद ही सुरक्षित परिसरों मसलन हवाईअड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी.

नकदी की आवाजाही पर समिति गठित

जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए नकदी की आवाजाही पर समिति गठित की थी. समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बैंक ने यह निर्देश जारी किए. इनके पीछे मकसद एटीएम परिचालन के जोखिम को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना है. आरबीआई ने सुरक्षा उपायों के अंतगर्त यह तय किया है कि नकदी डालने के लिए अब एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कॉम्बिनेशन लॉक के जरिए होगा.

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इसी के साथ इसके अलावा बैंकों को जारी निर्देश में कहा गया है कि 30 सितंबर,2019 तक सभी एटीएम को किसी ढांचे यानी दीवार, जमीन या खंभे से जुड़ा होना जरूरी है. हालांकि उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में इसकी जरूरत नहीं होगी. रिजर्व बैंक की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि वह एटीएम के लिए वृहद ई-निगरानी प्रणाली पर भी विचार करें ताकि समय पर किसी संकट के बारे में चेतावनी मिल सके. 

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