बाबरी केस : पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने मांगा और समय, कोर्ट ने दी 12 अगस्त की तारीख

लखनऊ। बाबरी विध्वंस प्रकरण के मामले में सफ़ाई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपनी वृद्धावस्था तथा कोविड-19 का हवाला देते हुए और अधिक समय दिए जाने की याचना की जिस पर विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने उन्हें 12 अगस्त तक सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के समय कोई भी आरोपी उपस्थिति नहीं था जिसके कारण उनके वकीलों मनीष कुमार त्रिपाठी केके मिश्रा एवं एस के शर्मा द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है अदालत ने कहां है कि आज का समय दिए जाने के बावजूद किसी भी आरोपी की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
अदालत के समक्ष कल्याण सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें कहा गया कि वह 90 वर्षीय वृद्ध तथा अस्वस्थ हैं। कहा गया है कि वह सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं परंतु कोविड-19 के कारण वह अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और ना ही जो दस्तावेज उनके पास है उनकी प्रति अपने अधिवक्ता को उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दस्तावेज दाखिल करने के लिए उन्हें समय दिया जाए।
अदालत ने कहा है कि सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पत्रावली पूर्व से ही 12 अगस्त के लिए नियत है तथा सफाई साक्षी प्रस्तुत करने के लिए 12 अगस्त तक का समय दिया जाता है इसके पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। मामले की सुनवाई के समय सीबीआई की ओर से विशेष अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, पूर्णेन्दु चक्रवर्ती एवं आरके यादव उपस्थित थे। अभियोजन की ओर से कहा गया कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने समय सीमा के अंदर मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया है लिहाजा बचाव पक्ष को और अधिक समय दिया जाना उचित नहीं है।





