बदल गया जीएसटी और आइटी रिटर्न का मिलान, जानें क्या है नया तरीका…

व्यापारी अपनी बिक्री या सेवाओं के अनुपात में टैक्स जमा कर रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी जीएसटी के अधिकारियों को आसानी से हो जाएगी। आयकर विभाग अब कारोबारियों के आंकड़ों को जीएसटी के साथ साझा करने पर सहमत हो गया है। इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों को जानकारी दी है।

फिलहाल ऐसा है नियम 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद से जीएसटी अधिकारियों के पास कारोबारी की बिक्री या सेवा के बारे में जानकारी हासिल करने का तंत्र तो था, लेकिन उन्हीं कारोबारियों द्वारा अन्य एजेंसियों को दिए आंकड़ों से मिलान करने का तंत्र नहीं था। जीएसटी अधिकारियों का कहना था कि कारोबारी जो रिटर्न आयकर में जमा करता है, उसकी एक कॉपी उन्हें भी देता है। लेकिन वह सही है या फर्जी, यह जानकारी नहीं हो पाती। वही अब सीबीडीटी इस बात पर तैयार हुआ है कि आयकर के कुछ आंकड़े जीएसटी अधिकारियों के साथ साझा किए जाएं।

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अभी निर्णय होना बाकि 

जानकारी के मुताबिक सीबीडीटी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आयकर विभाग जीएसटी से कुछ आंकड़े साझा करने को तैयार है। इसमें आयकर रिटर्न, कुल कारोबार, सकल आय, कारोबारी अनुपात आदि शामिल हैं। इन जानकारियों का खुद आदान-प्रदान हो जाएगा आयकर अधिकारी संतुष्ट होने के बाद जानकारी जीएसटी को मुहैया कराएंगे, इस पर अभी निर्णय होना बाकी है। आयकर अधिकारी भी जीएसटी के डाटा का इस्तेमाल अपनी जांच में कर सकेंगे।

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