पाक कोर्ट से हाफिज सईद को 31 अगस्त तक मिली अग्रिम जमानत

जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक आतंक रोधी अदालत से सोमवार को अग्रिम जमानत मिल गई।

उसे यह जमानत मदरसे के लिए जमीन के अवैध उपयोग के मामले में मिली है। डॉन अखबार के अनुसार, लाहौर की आतंक रोधी अदालत ने सईद और उसके सहयोगियों हाफिज मसूद, अमीर हमजा और मलिक जफर की 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर 31 अगस्त तक अंतरिम जमानत मंजूर की है।

सईद के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि जमात-उद-दावा ने अवैध तरीके से किसी भी जमीन का उपयोग नहीं किया।

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इसलिए जमानत याचिकाएं मंजूर की जाएं। जमात-उद-दावा करीब 300 मदरसों, स्कूलों, अस्पतालों का संचालन करता है। उसका प्रकाशन गृह और एंबुलेंस सेवा भी है।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने कहा था कि जमात-उद-दावा और उसकी धर्मार्थ संस्था फलाह-ए-इंसानियत से जुड़े 160 मदरसों, 32 स्कूलों, दो कॉलेजों, चार अस्पतालों, 176 एंबुलेंस और 153 डिस्पेंसरी को जब्त कर लिया गया है।

सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा 2008 के मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है।

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