नोटबंदी: बैंकों की रिपोर्ट पर एक्शन में आई केंद्र, 2.24 लाख कंपनियों को किया सील

नई दिल्ली. नोटंबदी के बाद से अब तक ब्लैकमनी कर शिकंजा कसते हुए सरकार ने 2.24 लाख कंपनियां बंद की हैं। ये कंपनियां 2 साल या उससे अधिक वक्त से एक्टिव नहीं थीं। कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। मिनिस्ट्री के मुताबिक, नोटबंदी के बाद से 56 बैंकों द्वारा मिलने वाले डाटा के आधार पर इन कंपनियों को बंद किया गया है। इनमें से ज्यादातर कंपनियों के शेल कंपनी होने का शक जताया गया है। इनके बैंक अकाउंट भी बंद कर दिए गए हैं। 

17 हजार करोड़ का लेन-देन
– शुरुआती जांच के मुताबिक- 35000 कंपनियों के 58000 अकाउंट्स में नोटबंदी के बाद से 17 हजार करोड़ रुपयों का लेन देन किया गया। नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे।
जीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स में कहां से आए करोड़ों
– मिनिस्टी का कहना है कि कई ऐसे अकाउंट्स की पहचान हुई है, जिसमें नोटबंदी के पहले निगेटिव बैलेंस था। लेकिन नोटबंदी के बाद से इन अकाउंट्स के जरिए करोड़ों का लेन-देन हुआ। ऐसे ही एक अकाउंट में नोटबंदी के बाद 2484 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ।
– एक और अकाउंट का पता लगा जिसमें नोटबंदी के बाद 2134 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ। बयान में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि ऐसे ट्रांजैक्शन को मंजूरी न दें।
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3.09 लाख बोर्ड ऑफ डायरेक्ट अयोग्य घोषित
– सरकार का कहना है कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत 3.09 लाख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अयोग्य घोषित किया जा चुका है। ये ऐसी कंपनियों से जुड़े थे, जो लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर से एनुअल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने में सफल नहीं रहीं।
– इनमें से 3000 डायरेक्टर्स ऐसे थे जो अलग-अलग 20 से ज्यादा कंपनियों में डायरेक्टर थे। बयान में कहा गया है कि इनमें से कई कंपनियां मल्टी लेयरिंग में शामिल हैं, ऐसे में यह भी जांच किया जा रहा है कि कहां-कहां कॉरपोरेट स्ट्रक्चर का उल्लंघन किया गया है।
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नए नियम लागू किए गए
– डमी डायरेक्टर्स की समस्या पर लगाम लगाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब नए DIN (डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर) के लिए अप्लाई करते समय पैन और आधार कार्ड की बायोमेट्रिक मैचिंग की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा इस कदम के जरिए फर्जी या डमी डायरेक्टर्स पर रोक लगाई जा सकेगी।





