नवाज शरीफ की स्थायी जमानत अर्जी को, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत की तीन सदस्यीय बेंच ने शुक्रवार को उन्हें चिकित्सकीय आधार पर स्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शरीफ की जान को तत्काल कोई खतरा नहीं है। शरीफ के वकील ने इसके बाद उनकी जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की। लेकिन बेंच ने इस मांग को भी खारिज कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल की सजा काट रहे शरीफ को इलाज के लिए 6 हफ्तों की जमानत मिली थी, जो 7 मई को खत्म हो रही है।
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चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, ‘6 हफ्तों की जमानत में केवल उनके टेस्ट कराए गए। नई मेडिकल रिपोर्ट से साफ है कि उनकी जान पर कोई खतरा नहीं है इसलिए उनकी जमानत अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। सेहत खराब होने पर जेल अधीक्षक के पास उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का अधिकार होगा।’





