हरियाणा: मात्र 10 साल की बच्ची से रेप के मामले में दोनों मामा को हुई उम्रकैद की सजा

चंडीगढ़. दस साल की बच्ची से रेप के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने दोनों मामा- शंकर और कुल बहादुर को दोषी करार दिया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पूनम आर. जोशी ने गुरुवार को दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

उल्लेखनीय है कि इस पूरे केस का निपटारा कोर्ट ने महज 60 दिनों में ही कर दिया। यह चंडीगढ़ का दूसरा ऐसा केस होगा, जिसका इतने कम दिनों में निपटारा हुआ है। आरोपी शंकर के खिलाफ कोर्ट ने 11 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम किए थे और 20 दिनों बाद उसे दोषी करार दिया गया। हालांकि, कुल बहादुर को 60 दिन पहले दोषी करार दिया गया था। इस केस में पुलिस ने एक एफआईआर के तहत दो चालान कोर्ट में पेश किए थे।
गोद लेने वाले को तीन बच्चे दिखाए जाएंगे…
१० साल की बच्ची ने एक बेटी को जन्म दिया था। इस नवजात को अडॉप्शन प्रोसेस में डाल दिया गया है। उसे गोद लेने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट रही है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुताबिक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए जो भी लोग सीनियोरिटी में होंगे उन्हें इस बच्ची समेत तीन बच्चे दिखाए जाएंगे। इसके बाद उन पर निर्भर करेगा कि वह कौन सा बच्चा चाहते हैं। इस बीच डिपार्टमेंट बच्चा गोद लेने वाले परिवार की वेरिफिकेशन करवाएगा।
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शंकर की पत्नी बोली- नहीं पता था उसने ऐसा घिनौना काम किया है…
कोर्ट में शंकर की पत्नी भी पहुंची हुई थी। वह बार-बार वकीलों से यही पूछ रही थी कि कितनी सजा हुई है। कोर्ट के फैसले के बाद उसकी आंखें भर आई थीं। हालांकि दोनों दोषियों के चेहरों पर कोई शिकन नहीं दिखी। शंकर की पत्नी ने कहा कि उसे नहीं पता था कि पति ने ऐसा घिनौना काम किया है।





