तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में नया मोड़, सभी 11 आरोपियों हटी हत्या की धारा पुलिस ने कहा..

तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में नया मोड़ आ गया है। झारखंड पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा हटा दी। पुलिस ने बताया कि क्यों हत्या की धारा हटाई गई। झारखंड पुलिस ने सभी 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप हटाने पर कहा है कि डॉक्टरों ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा है कि उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। पुलिस ने कहा है कि तबरेज अंसारी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने पाया कि तनाव और हृदय गति रुकने के कारण इसकी मौत हो गई थी।

हत्या के आरोप हटाए जाने के साथ, झारखंड लिंचिंग मामले के अभियुक्तों को मौत की सजा नहीं दी जाएगी लेकिन आईपीसी की धारा 304 के तहत आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा (अपराधी की हत्या के लिए सजा नहीं है)। आरोपियों पर पहले हत्या की धारा 302 लगाया गया था।

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गौर हो कि 22 वर्षीय तबरेज अंसारी को 17 जून को बाइक चोरी के आरोपों में भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटा गया था और जय श्री राम और जय हनुमान का जाप करने के लिए कहा गया था। हमले का एक वीडियो वायरल हुआ था और उसमें देखा गया था कि कैसे भीड़ ने तबरेज अंसारी को एक पोल से बांध दिया और जमकर पीटा। पुलिस तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में लेने से पहले प्राइमरी मेडिकल के लिए सदर अस्पताल ले गई लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई और 22 जून को उसकी मौत हो गई।

 

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