ट्रांजेक्‍शन के दौरान अगर आप के नहीं है पैन नंबर तो भरना पड़ सकता डबल टैक्स

पैन नंबर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ट्रांजेक्शन के दौरान पैन नंबर देना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप ट्रांजेक्‍शन के दौरान निर्धारित कॉलम में पैन नंबर अंकित नहीं करते हैं तो आपको डबल टैक्स या 5 फीसदी जो भी ज्यादा हो टैक्स के रूप में चुकाना होगा।
ट्रांजेक्‍शन के दौरान अगर आप के नहीं है पैन नंबर तो भरना पड़ सकता डबल टैक्स
 
साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अगर पैन नंबर टैक्सपेयर ने नहीं दिया है तो उसके रिटर्न को रद्द माना जाएगा। अगर टैक्सपेय रिटर्न रद्द हो जाता है तो टैक्स कलेक्ट करने वाले को टीडीएस काटना पड़ेगा।

इसके अलावा अगर टीडीएस सर्टिफिकेट तभी जारी किया जा सकेगा अगर उसपर टैक्सपेयर का पैन नंबर अंकित होगा। अगर टैक्स कलेक्ट करने वाले के पास टैक्सपेयर का पैन है तो उसे हर कागजात पर वो पैन नंबर अंकित करना जरूरी होगा।

 
 
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