“गलत सूचना देने पर उम्मीदवार को दो साल सजा का प्रस्ताव”-जैदी

nasim-zaidi_landscape_1457095789एजेंसी/मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी का कहना है कि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार की ओर से शपथपत्र में गलत सूचना देने पर दो साल की सजा का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव विधि मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

निर्वाचन और राजनीतिक सुधार की 12वीं सालाना राष्ट्रीय सम्मेलन में शनिवार को जैदी ने कहा कि आयोग ने इसका प्रस्ताव किया है कि यदि कोई प्रासंगिक जानकारी छुपाने का प्रयास करता है… इसे अपराध मानना चाहिए और चुनाव शपथपत्र में गलत जानकारी या देने या जानकारी छुपाने पर दो साल की सजा होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि  यह सुनिश्चित करने का प्रयास होता है कि उम्मीदवार अपनी पिछल जानकारी विशेष रूप से आपराधिक जानकारी दे। यदि उम्मीदवार अपने आपराधिक इतिहास की पूरी तरह से घोषणा नहीं करता है या कुछ छुपा लेता है तो मतदाता को आधी जानकारी मिलती है जो वास्तव में ज्यादा नुकसान दायक है।

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