कोर्ट ने खारिज की, चिदंबरम की ED के सामने पेश होना की याचिका

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को एक और झटका लगा है. रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम की अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने पी चिदंबरम की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें उन्होंने आईएनएक्स मीडिया केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने सरेंडर करने की अर्जी लगाई थी. चिदंबरम की याचिका खारिज होने का मतलब ये है कि अब उन्हें तिहाड़ जेल में ही न्यायिक हिरासत में रहना होगा.
इससे पहले, गुरुवार को ईडी ने अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा था कि फिलहाल वो पी. चिदंबरम को कस्टडी में नहीं लेना चाहते, लेकिन जब ज़रूरत हुई तो ईडी कोर्ट में अर्जी लगा देगी.
बहरहाल, चिदंबरम ने 11 सितंबर को कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और उनके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है वह आर्थिक अपराध नहीं है. चिदंबरम ने जमानत की मांग को लेकर बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. साथ ही, निचली अदालत द्वारा उनको न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले को भी उन्होंने चुनौती दी है.
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चिदंबरम ने अदालत के समक्ष पेश अपनी याचिका में कहा है कि मामले (आईएनएक्स मीडिया मामले) में कोई सार्वजनिक निधि शामिल नहीं है और यह देश से बाहर पैसे ले जाने संबंधी बैंक की धोखाधड़ी का मामला या जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी या किसी कंपनी का धन चुराने का भी मामला नहीं है.