कठुआ रेप मामला: SC ने मुख्य गवाह को हिरासत में प्रताड़ित करने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले की सुनवाई को जम्मू कश्मीर से पंजाब के पठानकोट ट्रांसफर कर दिया था। जानकारी के अनुसार बता दें कि राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने सात लोगों के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दाखिल किया था और एक अदालत में नाबालिग आरोपी के खिलाफ अलग से आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं सुप्रीमकोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सनसनीखेज कठुआ गैंगरेप मामले और हत्या के मुख्य गवाह को हिरासत में प्रताड़ित किए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कठुआ रेप मामला: SC ने मुख्य गवाह को हिरासत में प्रताड़ित करने वाली याचिका खारिज की

वहीं बता दें कि जम्मू पुलिस ने रेप के दूसरे मामले में गवाह को हिरासत में लिया था और इसी के बाद जम्मू पुलिस पर गवाह को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। वहीं बता दें कि एएम खानविलकर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कठुआ मामले के मुख्य गवाह तालिब हुसैन के एक करीबी रिश्तेदार की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता अदालत के आदेश के बावजूद कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ।

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अल्पसंख्यक खानाबदोश समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची को कथित तौर पर अगवा किया गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया था। वहीं याचिकाकर्ता एमए खान ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि राज्य पुलिस ने बलात्कार के किसी दूसरे मामले के संबंध में उसके रिश्तेदार हुसैन को गिरफ्तार करने के बाद हिरासत में उसे प्रताड़ित किया। 

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