अभी-अभी: सरकार का आया एक और बड़ा फैसला, अब आपको लगाने होंगे थाने के चक्कर

कालेधन को नकद खरीदारी के जरिए खपाने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है।इसके तहत अगर आपने एक बार में 2 लाख रुपए से अधिक की नकद खरीदारी की या सेवा ली तो दुकानदार को इस लेनदेन की जानकारी सरकार को देनी होगी।

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शुक्रवार को आयकर विभाग (आईटी) ने यह नोटिफिकेशन जारी किया। यह नियम इस साल एक अप्रैल को ही आयकर कानून, 1962 के नियम 114 ई के तहत लागू हो चुका था, मगर इसे लेकर कारोबारियों और दुकानदारों में पशोपेश की स्थिति थी।
नए नियम के चलते एक बार में 2 लाख रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाले आयकर विभाग की नजर में आ जाएंगे। लेनदेन से विभाग यह जान सकेगा कि बड़ी खरीदारी करने वाले लोग अपनी मूल आय घोषित कर रहे हैं या नहीं। कारोबारियों को अब 2 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेनदेन का रिकॉर्ड रखना होगा। ऐसे में वे अपनी बिक्री को कम करके नहीं दिखा सकेंगे।
इस नियम के चलते ज्यादा लोग कर के दायरे में आएंगे और सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। लोग कैश में 2 लाख रुपए से ज्यादाा की खरीदारी करने से बचेंगे। इससे कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए पहले से कई तरह के कदम उठा रही है। 
लाइवइंडिया.लाइव से साभार…
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