अभी अभी: राशन कार्ड रखने वालों के लिए सरकार का सबसे बड़ा ऐलान, झूम उठा देश

राशन कार्ड किसी भी व्यक्ति की पहचान का सबसे आसान विकल्प है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं होता उन्हें कई परेशानियों का सामाना करना पड़ता है

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क्यों जरूरी है राशन कार्ड बनवाना
 राशन कार्ड खासतौर पर उन लोगों को जरूरत होती है जिनके पास पहचान का अन्य कोई विकल्प नहीं। राशन कार्ड होने के बाद आपके लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफिन कनेक्शन, एलपीजी-पीएनजी गैस कनेक्शन तथा वोटरआईडी बनवाना आसान हो जाता है। अब राशन कार्ड बनवाना काफभ्ी आसान हो चुका है। यहां हम आपको बता रहे हैं राशन कार्ड बनाने का सबसे आसान तरीका। इस तरीके से आप घर बैठे महज 5 रूपए से 45 रूपए तक में राशन कार्ड बनवा सकते हैं। घर बैठे राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको बस आपको आपके राज्य के फूड सप्लाई डिपोर्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करना है। इस फॉर्म को भरने के बाद सफेद बैक ग्राउड वाले दो कलर फोटो लगाने हैं। इस फिर इसें फूड सप्लाई ऑफिस में जमा करवाना है।
 
तीन प्रकार के बनते हैं राशन कार्ड
राशन कार्ड आवेकद की इनकम के आधार पर तीन तरह का के बनते हैं। बीपीएस और अंत्योदय राशन कार्ड गरीबी की रेखा से नीचे की आय वालों के लिए बनता है। जबकि एपीएल राशन कार्ड मध्य और उच्च आय वालों के लिए बनता है। इनकों राज्यों के हिसाब से पीले, गुलाबी, हरे और सफेद आदि रंगों में बनाया जाता है। वहीं ब्लू राशन कार्ड केरासिन लेने के लिए बनता है। यह यूनिफॉर्म कलर है जो देश के सभी राज्यों में फॉलो किया जाता है।
इन राज्यों मे महज 5 रूपए में बनता है राशन कार्ड
आप राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश तथा छतीसगढ़ में महज 5 रूपए की फीस में राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इन राज्यों ने आय के हिसाब से राशन कार्ड की फीस तय कर रखी है। कई राज्यों में यह फीस बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड के लिए अलग-अलग है। इसके अलावा एपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए 45 रूपए तक फीस देनी पड़ सकती है। राशन कार्ड की फीस के बारे में आप अपने जिले के डीएसओ ऑफिस से भी पता कर सकते हैं।
राशन कार्ड बनवाने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत
किसी भी तरह का राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने परिवार के मुखिया का कलर फोटो (राज्यों के हिसाब से 1 से 3 फोटो भी लग सकते हैं) तथा एड्रेस प्रूफ के तौर पर पानी-बिजली का बिल, किरायानामा, प्रॉपर्टी के कागजात अथवा नगर निगम से प्राप्त बिल की कॉपी आदि लगा सकते हैं। इसके अलावा गांव के सरपंच, तहसीलदार, एसडीएम से अपने के एड्रेस की अटेस्टेड कॉपी को भी एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं।
यहां पर देख सकते हैं राशन कार्ड की ऑनलाइन डिटेल
दिल्ली, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और पुडुचेरी के साथ केंद्र सरकार ने मिलकर एक वेबसाइट शुरू की है। राशन कार्ड फॉर्म जमा कराने के बाद आपके डीएसओ ऑफिस से एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। इन नंबरों के आधार पर आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने अपने राशन कार्ड की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। एकबार फॉर्म जमा कराने के बाद दो हफ्तों के अन्दर राशन कार्ड बनकर तैयार हो जाता है।
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