अदालत ने आलोक वर्मा के वकील को केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्यालय में केस डायरी के निरीक्षण की इजाजत दी

अदालत ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा के वकील को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के कार्यालय में केस डायरी के निरीक्षण की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि वह गुरुवार को 4:30 बजे जांच कर सकते हैं।
कोर्ट ने यह बात सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की याचिका मामले में कही। जिसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है।





