हाईकोर्ट ने फिर से पूछा-पटना में कबतक निकलेगा जमा पानी? जवाब दीजिए

 पिछले दिनों भारी बारिश के कारण पटना में हुए जलजमाव से लोगों को हुई परेशानियों पर पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी और बिहार सरकार से इसका जवाब मांगा था कि आखिर पटना में एेसा भयंकर जलजमाव हुआ कैसे? इस मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने पटना प्रशासन से पूछा है कि पटना को जलजमाव से कबतक मुक्त करेंगे? इसका जवाब दीजिए।

इसके साथ ही कोर्ट ने पटना प्रशासन को जलजमाव हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है।

जलजमाव मामले पर दायर सभी जनहित याचिकाओं पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने शुक्रवार को एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से जलजमाव पर जवाब तलब करते हुए बताने को कहा कि कब तक सभी क्षेत्रों से जलजमाव हटा लिया जाएगा।

कोर्ट ने त्योहारों के लिए सफाई व्यवस्था के लिए ठोस कदम उठाने का राज्य सरकार और पटना नगर निगम को निर्देश दिया है और साथ ही पटना में तेजी से फैल रहे डेंगू को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।

बता दें कि इसी मामले में 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने पूरी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया था कि पटना और उसके नागरिकों को इस स्थिति में लाने वाले जिम्मेदार लोगों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा।

हाईकोर्ट बिहार सरकार की नीति पर भी नाराज

16 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने जलजमाव के मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और सस्पेंड करने की नीति पर भी सख़्त नाराजगी जाहिर की थी और स्पष्ट किया था कि ड्रेनेज सिस्टम के ध्वस्त होने और उससे होने वाले भयानक जलजमाव के कारणों की जांच के लिए कमिटी करेगी। इस कमिटी में एक्सपर्ट भी होंगे। रिपोर्ट के आधार पर इसके जिम्मेदार अधिकारियों को इसका जवाब देना होगा।

पानी में डूब गया था शहर, आज भी जलजमाव से लोग परेशान

बता दें कि पिछले दिनों भारी बारिश से राजधानी पटना के ज्यादातर हिस्से 4 से 6 फीट तक पानी में डूब गए थे।नालों और सीवेज की ठीक से सफाई नहीं होने और संप हाउसों के सुचारु काम नहीं करने के कारण पूरा शहर पानी-पानी हो गया था। आज भी पटना के कई इलाके के लोग जलजमाव का दंश झेलने को मजबूर हैं।

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