सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की बेल पिटीशन खारिज की, आज ही करना होगा सरेंडर

somnath_1443425377नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारती की एंटिसिपेटरी बेल पिटीशन खारिज करते हुए उन्हें सरेंडर करने को कहा है। बता दें कि हाईकोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल खारिज हो जाने के बाद भारती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। भारती पर उनकी पत्नी ने मारपीट और कुत्ते से कटवाने के आरोप लगाए हैं।
 
कोर्ट में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भारती को आज ही सरेंडर करना होगा। इसके बाद ही मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। बताया जा रहा है कि आज शाम द्वारका थाने में सोमनाथ भारती सरेंडर करेंगे। बता दें कि हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद सोमनाथ भारती फरार हो गए थे। दिल्ली पुलिस की कई टीमें दिल्ली और आसपास के राज्यों में उन्हें ढूंढ रही थीं।
 
सोमनाथ के वकील ने क्या कहा?
कोर्ट के इस आदेश पर भारती के वकील विजय अग्रवाल ने कहा, “हां, उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया है, जैसे ही मेरा अपने क्लाइंट के साथ संपर्क हो जाएगा, मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा।”
 
पुलिस की 8 टीमें लगी हैं भारती की तलाश में
दिल्ली पुलिस की 8 टीमें सोमनाथ भारती की तलाश कर रही हैं। पुलिस का कहना था कि सोमनाथ लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि भारती भेष बदलकर कई शहरों का चक्कर काट रहे हैं। पुलिस ने कहा था कि सोमनाथ भारती बार-बार अपनी गाड़ियां भी बदल रहे हैं और कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं। पुलिस की जांच में भारती की 6 अलग-अलग लोकेशन सामने आई थीं। पुलिस ने उन्हें छिपने में मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस ने यहां तक कहा कि सोमनाथ भारती एक प्रोफेशनल अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं।
 
क्या है मामला?
सोमनाथ भारती के खिलाफ पत्नी लिपिका मित्रा की शिकायत पर द्वारका नॉर्थ थाने में गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज है। उनकी पत्नी की ओर से जून में शिकायत दी गई थी। पत्नी ने घरेलू हिंसा, जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है।

 

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