

सीबीआई की दलील है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ इसी तरह का एक मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पहले से लंबित है, इसलिए दूसरे मामले को भी यहां स्थानांतरित करने के निर्देश दिये जाने चाहिए। श्री पटवालिया ने दलील दी कि सीबीआई ने दिल्ली में मामला दर्ज किया है, साथ ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। दोनों कारणों को ध्यान में रखते हुए वीरभद्र के खिलाफ मामला दिल्ली स्थानांतरित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा कि इस मामले की सुनवाई दशहरा की छुट्टी के बाद के पहले सप्ताह के कार्यदिवस के पहले ही दिन (26 अक्टूबर को) होगी।