लोकसभा में पेश हुआ आयकर संशोधन बिल, जानिये अघोषित आय पर कितना लगेगा टैक्स,

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आइये जानते हैं इस नए आयकर संशोधन बिल में क्या-क्या प्रावधान किये गए हैं. अब अघोषित आय की घोषणा करने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा अघोषित आय पर 10 फीसदी पेनल्टी भी लगेगी अर्थात 30 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी जुर्माना मिलाकर अघोषित आय पर कुल 40 फीसदी टैक्स लगेगा. टैक्स का 33 फीसदी सरचार्ज के तौर पर अलग से वसूला जाएगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टैक्स का नया प्रस्ताव रखा गया है. इस सरचार्ज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेस का नाम दिया गया है. यही नही यानी खुद घोषणा न करने वालों को पकड़े जाने पर अघोषित आय पर कुल 85 फीसदी टैक्स देना होगा और अघोषित आय की घोषणा करने वाले को आय का 25 फीसदी जमा करना होगा.
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बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को भारी हंगामे के बीच लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश किया. ये कानून 8 नवंबर की रात को हुए नोटबंदी की घोषणा के बाद हुए लेन-देन पर लागू होगा. यदि विशेषज्ञों की मानें तो इस बिल संशोधन को कालेधन रखने वालों को एक और मौका देने के रूप में देखा जा रहा है.
इसीलिए इस बिल को इस संशोधन को कालेधन रखने वालों को एक और मौका देने के रूप में देखा जा रहा है. इस बिल को मनी बिल की तरह पेश किया गया, जिससे राज्यसभा में बिल के पास होने में कोई समस्या नहीं आएगी. इस संशोधित बिल में एक अहम बिंदु यह है कि अघोषित आय जमा कराने वाले लोगों के नाम उजागर नहीं किये जाएंगे. इस बिल में 30 दिसंबर तक गरीब कल्याण योजना को बंद भी प्रस्तावित है.