SC का सवाल.. राम का जन्मस्थान कहां, वकील का जवाब सुनकर हिन्दुस्तान होगा…

अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की पीठ रोजाना सुनवाई कर रही है, जिसमें हफ्ते में पांच दिन ये मामला सुना जा रहा है. शुक्रवार को इस मामले की आखिरी सुनवाई में वक्फ बोर्ड की तरफ से 5 दिन तक सुनवाई का विरोध किया गया था, हालांकि अदालत ने इस विरोध को स्वीकार नहीं किया. मंगलवार को भी रामलला के वकील ने अपनी दलीलें पेश की.

13.8.2019 की लाइव सुनवाई

12.46 PM: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रामलला का जन्मस्थान कहां है? जिसपर रामलला के वकील वैद्यनाथन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे वाले स्थान को भगवान राम का जन्मस्थान माना है. वकील ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से विवादित स्थल पर उनका मालिकाना हक साबित नहीं किया गया था. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू जब भी पूजा करने की खुली छूट मांगते हैं तो विवाद होना शुरू होता है.

12.30 PM: रामलला की तरफ से वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन ने कहा कि 72 साल के मोहम्मद हाशिम ने गवाही में कहा था कि हिंदुओं के लिए अयोध्या उतना ही महत्व रखता है, जितना मुसलमानों के लिए मक्का.

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12.20 PM: रामलला की तरफ से वकील वैद्यनाथन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक फैसले में कहा था कि मंदिर के लिए मूर्ति होना जरूरी नहीं है. अब रामजन्मभूमि को लेकर जो आस्था है, वह सभी शर्तों को पूरा करती है.

वकील वैद्यनाथन ने मुस्लिम पक्ष की दलील को पढ़ा और कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि उनके पास कब्जा है या कब्जा चला आ रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई स्थान देवता है, तो फिर उसके लिए आस्था मान्य होनी चाहिए.

इस पर जस्टिस अशोक भूषण ने चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था और विश्वास है कि वनवास जाते समय भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ठहरे थे.

11.20 AM: अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हो गई है. रामलला विराजमान की तरफ से के. परासरण ने कहा कि इस मामले को किसी तरह से टालना नहीं चाहिए, अगर किसी वकील ने ये केस हाथ में लिया है तो उसे पूरा करना चाहिए. बीच में कोई दूसरा केस नहीं लेना चाहिए. के. परासरण ने अपनी दलीलें पूरी कर दी हैं. अब रामलला की तरफ से एस. सी. वैद्यनाथन अपनी दलील रख रहे हैं.

एस. सी. वैद्यनाथन ने कहा कि मस्जिद से पहले उस स्थान पर मंदिर था, इसका कोई सबूत नहीं है कि बाबर ने ही वो मस्जिद बनाई थी. मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि उनके पास 438 साल से जमीन का अधिकार है, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनके इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया था.

वक्फ बोर्ड ने किया था पांच दिन सुनवाई का विरोध

मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील राजीव धवन ने एक अपील की थी जिसमें उन्होंने हफ्ते में पांच दिन तक सुनवाई का विरोध किया था. राजीव धवन ने अदालत से कहा कि ये सिर्फ एक हफ्ते का मामला नहीं है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला केस है. उन्होंने कहा कि हमें दिन-रात अनुवाद के कागज पढ़ने होते हैं और अन्य तैयारियां करनी पड़ती हैं.

हालांकि, चीफ जस्टिस ने बाद में कह दिया था कि मामले की सुनवाई इसी तरह चलती रहेगी और अगर राजीव धवन को कोई ब्रेक चाहिए होगा, तो उसपर विचार किया जाएगा. यानी इस मसले को सोमवार से शुक्रवार तक सुना जाएगा.

अगर अदालत की बात करें तो अभी तक निर्मोही अखाड़ा की तरफ से तर्क रखे जा चुके हैं और रामलला के वकील अपनी बात कर रहे हैं. रामलला की तरफ से वरिष्ठ वकील के. परासरण अदालत में दलील रख रहे हैं.

अभी तक इस मसले पर चार दिन सुनवाई हुई है, जिसमें कई बार पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र आया है. वहीं जजों की तरफ से भी कई ऐसे सवाल पूछे गए हैं, जो काफी बेसिक हैं लेकिन सुनवाई के लिहाज से अहम हैं.

इस मामले की सुनवाई CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ कर रही है. इस पीठ में जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. ए. नजीर भी शामिल हैं.

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