यहां की स्कूल बसों में नियुक्त होंगे ट्रांसजेंडर अटेंडेंट!


उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल बसों में ट्रांसजेंडर अटेंडेंट नियुक्त करने का निर्देश दिया। लेकिन अब इस निर्देश पर सवाल उठे हैं।
यूटी प्रशासन, स्कूल एसोसिएशन, प्रिंसिपलों और अभिभावकों ने इस निर्देश पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने मामले पर 23 सितंबर तक लिखित जवाब देने को कहा है।
यूटी की ओर से पेश सरकारी वकील ने बेंच को बताया कि स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। मामला अभी प्रशासक के पास विचाराधीन है।
बैठक में स्कूल एसोसिएशन ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष मुद्दा उठाया है कि अभिभावक और स्कूलों के प्रिंसिपलों को ट्रांसजेंडर अटेंडेंट पर आपत्ति है।
उधर, पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर ट्रांसजेंडर या महिला अटेंडेंट लगाने का फैसला ले लिया गया है। हालांकि यह भी कहा गया है कि हरेक बस में 40 हजार रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाने पर कुछ स्कूलों ने असमर्थता जताई है।