मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर नीतीश सरकार दी ये चेतावनी

मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार नाकामी को लेकर फटकार लगाते हुए अफआईआर कॉपी सही करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कॉपी को सही करने लिए बिहार सरकार को 24 घंटे का समय दिया है।

साथ में एफआईआर में आईपीसी और पोक्सो एक्ट के साथ धारा 377 यानि दुष्कर्म के चार्ज जोड़ने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि “अगर हमने पाया कि केस में धारा 377 आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध थे और आपने प्राथमिकी दर्ज नहीं की तो हम सरकार के खिलाफ आदेश पारित करेंगे।”

Back to top button