निर्भया केस : राष्‍ट्रपति ने खारिज की दया याचिका, दोषी के पास अब सिर्फ इतना समय

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी मुकेश सिंह की याचिका खारिज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्भया मामले के दोषियों में से एक की दया याचिका शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजी थी। मंत्रालय ने याचिका को अस्वीकार करने की सिफारिश की थी है। निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में मौत की सजा पाए चार दोषियों में से एक मुकेश सिंह ने दया याचिका कुछ दिन पहले ही दायर की थी।

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दिल्ली के उप राज्यपाल ने गुरुवार को मुकेश सिंह की दया याचिका गृह मंत्रालय को भेजी थी। इसके एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने याचिका अस्वीकार करने की सिफारिश की थी। दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों 32 वर्षीय मुकेश सिंह, 26 वर्षीय विनय शर्मा, 31 वर्षीय अक्षय कुमार सिंह और 25 वर्षीय पवन गुप्ता  को सुनाई गई मौत की सजा पर अमल का आदेश ‘डेथ वॉरंट’ सात जनवरी को जारी किया था। तब अदालत ने इनके फांसी की तारीख 22 जनवरी तय की थी।

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आप सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से बुधवार को कहा था कि मामले के दोषी मुकेश कुमार सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को पूर्व निर्धारित तारीख 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि उनमें से एक दोषी ने दया याचिका दी है और कारावास नियमावली के मुताबिक जब तक सभी कानूनी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते, फांसी नहीं दी जा सकती।

आपको बता दें कि नियमों के अनुसार दया याचिका खारिज होने के बाद दोषियों को 14 दिन बाद फांसी दी जाती है। ऐसे में अब मुकेश सिंह की याचिका खारिज होने के बाद शुक्रवार को ही डेथ वॉरंट पर सुनवाई होनी है।

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