निजी विमानन कंपनियों से हवाई यात्रा संबंधी नियमों में ढील

115247-air-travelएजेंसी/नयी दिल्ली: सरकारी अधिकारियों के लिए निजी विमानन कंपनियों में आधिकारिक यात्रा करना अब आसान हो गया है। इन अधिकारियों को अब आधिकारिक कामकाज के लिए एयर इंडिया के अलावा किसी अन्य विमानन कंपनी में यात्रा हेतु नागर विमानन मंत्रालय से अनुमति नहीं लेनी होगी।

एयर इंडिया से इतर, किसी अन्य विमानन कंपनी में यात्रा करने के लिए छूट प्रदान करने का अधिकार अब सम्बद्ध मंत्रालय या विभाग के वित्तीय सलाहकार को दे दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने जुलाई 2009 में एक आदेश जारी कर कहा था कि अगर कोई अधिकारी सरकारी खर्च पर यात्रा करता है तो उसे केवल एयर इंडिया की ही सेवा लेनी होगी। यह अनिवार्यता घरेलू व अंतरराष्ट्रीय. दोनों तरह की उड़ानों पर लागू थी।

वित्त मंत्रालय ने एक सरकारी आदेश में कहा है कि नागर विमानन मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद इस नियम में ढील देने का फैसला किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button