नहीं माने गए बकरीद पर अदालत के आदेश, अब हो सकती है बड़ी कार्रवाई

हाउसिंग सोसायटियों में खुले तौर पर जानवरों की कुर्बानी दी जा रही है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी. मुंबई के विभिन्न इलाकों सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस बाबत शिकायत भी दर्ज कराई गई है. आपको बता दें कि बीते 6 अगस्त को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि बकरीद के अवसर पर मुंबई में घर, फ्लैट या सोसायटी में कुर्बानी नहीं होगी.

अदालत के इस आदेश के बाद कुर्बानी के लिए बीएमसी की तरफ से दिए गए तक़रीबन 7 से 8 हजार परमीट रद्द हो गए. एक वीडियो सामने आया है जिसमें कई लोग खुले स्थान पर कुर्बानी देते दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के घाटकोपर स्थित एक सोसायटी का बताया जा रहा है. विडियो में नज़र आ रहा जानवरों का खून अदालत के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है.

अदालत का आदेश ना मानकर हाउसिंग सोसायटी में दी गई जानवरों की कुर्बानी की ये शिकायत महाराष्ट्र के चिपलुण से सामने आई है. हालांकि ये हालात केवल महाराष्ट्र के दूर-दराज के इलाकों में ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के निकट नवी मुंबई, पनवेल में भी ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं. कोर्ट में इस मामले को ले जाने वाली वकील सिद्या वैद्य के अनुसार कई और ऐसी शिकायतें हैं जिन्हें शुक्रवार को अदालत के समक्ष रखा जाएगा.

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