जेल में बंद विधायक को नहीं मिली विधानसभा जाने की अनुमति

मुंबई.बांबे हाईकोर्ट ने अण्णा भाऊ साठे महामंडल के करोडों रुपए के कथित घोटाले के मामले में जेल में बंद विधायक रमेश कदम को विधानमंडल के मानसून सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति आरवी मोरे की खंडपीठ ने कदम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो अपनी बात मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के पास रख सकता है।
जेल में बंद विधायक को नहीं मिली विधानसभा जाने की अनुमति
 

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याचिका में कदम ने कहा था कि वह कैदी मंजुला शेट्ये की मौत के मामले को अधिवेशन में उठाना चाहता है। इसलिए उसे एक सप्ताह के लिए मानसून सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए। ताकि वह अधिवेशन के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दे को उठा सके और अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर सके।

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