कोरोना काल में परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, अब नहीं कटेगा गाड़ियों का चालान

बिहार में जारी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए राज्य परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, इससे गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत मिली है. बिहार के परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने इसके तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस और इसके रजिस्ट्रेशन की वैधता अब 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है.

इस आदेश के तहत अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि जैसे डॉक्यूमेंट की वैधता अगर 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है या दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त होने वाली है और वैधता का विस्तार लाॅकडाउन के कारण नहीं किया जा सका है, तो उसे 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा.

विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सभी जिलों के डीटीओ और परिवहन पदाधिकारियों को सूचना जारी करते हुए कहा है कि कोई भी पुलिसवाला या परिवहन अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर लोगों को परेशान नहीं करेगा. गाड़ियों की जांच के दौरान परिवहन विभाग का कर्मी या पुलिस वाले इन कागजातों के लिए चालान काटेंगे ना ही परेशान करेंगे. 

बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच परिवहन विभाग द्वारा कागजातों की वैधता तीसरी बार बढाई गई है. इससे पहले फरवरी 2020 में समाप्त हो रही वैधता को 30 जून तक बढ़ाया गया था और दूसरी बार इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था. 

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