कटारा हत्याकांड में न्यायालय ने मृत्युदंड देने की याचिका ठुकराई

Supreem-Courtनई दिल्ली, 9 अक्टूबर. सर्वोच्च न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड के मुख्य दोषियों विशाल यादव और विकास यादव की सजा को मृत्युदंड में बदलने की नीलम कटारा की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. विशाल और विकास ने फरवरी 2002 में नीतीश कटारा की हत्या कर दी थी. न्यायालय ने इस मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए 30 साल कैद की सजा सुनाई है.

लेकिन नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विशाल और विकास को मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास की सजा देने का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया.

न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति आर. बानुमती की पीठ ने कहा कि हालांकि वह हत्या थी और वह पूर्व-नियोजित भी हो सकती है, लेकिन यह जघन्य अपराध या सम्मान के नाम पर हत्या का मामला नहीं है.

नीलम कटारा ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सवाल खड़े करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें विकास और विशाल दोनों को पहले 25 साल और फिर पांच साल कैद की सजा सुनाई गई.

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