इस नयी गाइडलाइन के मुताबिक अगर लड़की को छेड़ा तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा सस्पेंड: MP

मध्यप्रदेश में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश कुमार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब इस नयी गाइडलाइन के मुताबिक जिन लोगों के खिलाफ महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध दर्ज किए जाते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। जी हाँ, हाल ही में परिवहन आयुक्त ने लिखित निर्देश जारी किया है। यह निर्देश क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी को दिए गए हैं।

वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई परिवहन विभाग तभी कर सकता है जब महिला द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। (अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता है तो भी मामला दर्ज होगा और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।) अब पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी आरटीओ को पत्र जारी कर दिया है ताकि महिला अपराध पर लगाम लगाई जा सके।

इस निर्देश में चैन स्नैचिंग करने वालों का भी ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। वहीं व्यवसायिक वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से चरित्र सत्यापन कराने के बाद ही लाइसेंस जारी कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे अब तक व्यवसायिक लाइसेंस बनवाने के लिए पुलिस विभाग के चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

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