अगर आप के पास नही है VOTER कार्ड, तो भी डाल सकते हैं वोट.. जानिए कैसे?

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. अगर आप वोटर कार्ड खो गया है तो भी आप वोट डाल सकते हैं. लेकिन, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है. हालांकि, वोटर कार्ड का काम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं होता है. यह एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है. इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है. ऐसे में आपको इस आर्टिकल के जरिए बताने जा रहे हैं, अगर आपका वोटर कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है तो कैसे नया वोटर कार्ड जारी करवा सकते हैं. चूंकि, चुनाव का मौसम है तो यह भी बताने जा रहे हैं कि आप कैसे घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं.

डुप्लीकेट वोटर कार्ड बनवाने के लिए आप जरूरी दस्तावेजों और वोटर कार्ड खोने की FIR कॉपी लेकर निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस पहुंच सकते हैं. यहां एक फॉर्म भरना होगा. इसमें नाम, पता, पुराने वोटर कार्ड का नंबर समेत अन्य जानकारियां देनी होगी. कुछ प्रॉसेस के बाद आपका डुप्लीकेट वोटर आईडी तैयार हो जाएगा. कुछ दिनों बाद निर्वाचन ऑफिस जाकर आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं.

कैसे करना है ऑनलाइन आवेदन

अब डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के आवेदन के लिए लिंक https://www.nvsp.in/ से फॉर्म डाउनलोड करना होता है. इसके बाद फॉर्म भरकर उसमें सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें. इनमें वोटर आई कार्ड गुम होने की FIR की कॉपी, पता और पहचान का प्रमाण पत्र आदि शामिल करें. इसके बाद इस फॉर्म को आप अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कराएं. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, यहां से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. इसकी मदद से आप अपने राज्य के चुनाव अधिकारी की वेबसाइट से यह पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आई कार्ड बना है या नहीं. एक बार वोटर कार्ड बन जाने के बाद आप स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास से इसे ले लें.

कैसे चेक करें मतदाता सूची में अपना नाम?

1. इसके लिए पहले Electoralsearch.in पर लॉगिन करें. यहां दो तरह से मतदाता सर्च कर सकते हैं.
2. पहले ऑप्शन में नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारी डालकर जानकारी हासिल कर सकते हैं.
3. दूसरे ऑप्शन में EPIC नंबर, जिसे मतदाता पहचान पत्र क्रमांक कहते हैं, के आधार पर जानकारी हासिल कर सकते हैं.
4. दोनों स्थिति में आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी. आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.
5. अगर सारी जानकारी डालने के बावजूद आपके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है तो निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1800111950 पर कॉल कर सकते हैं.

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