हिंसा में मरने वालों संख्या बढ़कर हुई 42, 100 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज

नई दिल्ली. दिल्ली हिंसा के शिकार वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. शुक्रवार को मौतों का आंकड़ा बढ़कर 42 पहुंच गया. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक अभी तक (शुक्रवार दोपहर) गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 38, लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में तीन और जग परवेश चंद्र अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. हिंसा और उपद्रव में अभी तक 275 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

वहीं उत्तर-पूर्व दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में दुकानें खुलने के साथ अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं. सड़कों पर आवाजाही पहले की तरह हो रही है. उत्तर पूर्व जिले के प्रभावित इलाकों में बीते सोमवार से करीब 7,000 अर्द्धसैनिक बल तैनात हैं. शांति कायम रखने के लिए दिल्ली पुलिस के सैकड़ों कर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं. इस दौरान दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं. इसके अलावा तनाव के माहौल को सामान्य करने के प्रयास लगातार जारी हैं.

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गोकलपुरी में परिवार से मिलने गए दो भाईयों की हत्या
शुक्रवार को यूपी के गाजियाबाद से गोकलपुरी में अपने परिवार से मिलने के लिए निकले दो युवकों के शव बरामद हुए हैं. इनके परिवार को इनके शव जीटीबी अस्पताल में बरामद हुआ है. जानकारी के मुताबिक आमिर गाजियाबाद में ड्राइवर के तौर पर काम करता था और हाशिम उसका सहायक था. परिवार को इनके शव अभी नहीं मिले हैं. बताया जा रहा है कि शनिवार को इनका पोस्टमॉर्टम किया जाएगा.

‘दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा केस दर्ज किए, दोषियों को सख्त सज़ा मिलेगी’

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस एन श्रीवास्तव, शुक्रवार को जिन्हें दिल्ली की नया पुलिस कमिश्नर बनाने की घोषणा की गई, ने कहा कि बीते 60 घंटे के दौरान कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई है. पिछले कुछ दिनों के दौरान पुलिस इलाके में रहने वाले लोगों तक पहुंची है, उनकी बात सुनी है. आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन के बारे में पूछे जाने पर श्रीवास्तव ने कहा किसी एक मामले की बात नहीं, हमने 100 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं. पुलिस इनसे कड़ाई से निपटेगी. दोषियों को सख्त सजा मिलेगी.

दिल्ली हिंसा मामले में 13 अप्रैल को होगी सुनवाई

बता दें कि गुरुवार को दिल्ली हिंसा मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को भड़काऊ बयान को लेकर दाखिल याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा. कोर्ट ने चार सप्ताह में गृह मंत्रालय को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.

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