हरियाणा CET को लेकर बड़ी अपडेट, हाईकोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला

हरियाणा में ग्रुप-सी की भर्तियों के लिए हुई सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के बाद रिजल्ट में नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू रहेगा। इस फार्मूले के खिलाफ याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मौदगिल ने मंगलवार को पहली ही सुनवाई पर याचिका को खारिज कर दिया। रोहतक के हने वाले पवन कुमार ने हाई कोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के इस फैसाले के खिलाफ याचिका लगाई थी। 

दरअसल, पिछले महीने हरियाणा में ग्रुप-सी के पदों को भरने के लिए हुए कामन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के बाद अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्दी ही करेक्शन पोर्टल खोलने जा रहा है। इससे पहले आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया था कि इस बार परीक्षा में नार्मलाइजेशन का फार्मूला लागू होगा। इसके चारों शिफ्टों में हुए पेपर की कठिनाई के आधार पर अंक बराबर किए जाएंगे, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता ने इसे नियमों के खिलाफ करार देते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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