लड़की की शादी में सपा सरकार करेगी मदद, देगी 20 हजार रुपए

लखनऊ: यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सोमवार को राजधानी लखनऊ में शादी अनुदान योजना का लोकर्पण किया। इस योजना में पहले 10 हजार की मदद होती थी जो कि अब 20 हजार की होगी। योजना के अनुसार एक घर से अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राशि दी जा सकती है। इस योजना में किसी भी वर्ग और जाति के गरीब आवेदन कर लाभान्वित हो सकते हैं।

आईआईटी के स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट ने दिया 1.5 करोड़ का पैकेज

सीएम अखिलेश यादव ने शादी अनुदान योजना का किया लोकर्पण

सीएम अखिलेश यादव ने शादी अनुदान योजना का किया लोकर्पण

इस दौरान सीएम अखिलेश ने कहा कि समाजवादी सरकार ने यूपी के विकास के लिए बहुत काम किया है। सपा सरकार शादी के अनुदान की व्यवस्था बनाई है। बस रजिस्टार कराएं और अनुदान मिल जाएगा। लाभार्थियों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया बनाने में कामयाबी मिल रही है। महिलाओं के खाते में सीधे पैसे पहुंचेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश, गरीबों के लिए काम किए।

कार्यक्रम के दौरान सीएम अखिलेश ने 10 बेटियों को सम्मानित किया। गौरतलब है कि, समाज कल्याण विभाग अब तक कुल 10 बेटियों की शादी करा चुका है। वो सभी लोग सोमवार को कार्यक्रम में पहुंची थी। कार्यक्रम के दौरान सीएम अखिलेश ने 10 बेटियों को शादी अनुदान स्वीकृति पत्र दिया।

अधिकारियों के अच्छे काम से मुख्यमंत्री की छवि बनती है: अखिलेश यादव

समाजवादी शादी अनुदान योजना के तहत प्रदेश के करीब 2 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से लाभार्थियों से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर इन्टरनेट आधारित प्रक्रिया से स्वीकृति एवं सहायता वितरण करने की व्यवस्था लागू की गई है।

वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन एवं समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को तहसीलदार द्वारा आनलाइन जाति प्रमाण-पत्र निर्गत होना चाहिए।

विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य हैं। विधवा/विकलांग आवेदकों का वरीयता प्रदान की जायेगी। एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों को शादी अनुदान अनुमान्य होगा।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन:-
– समाजवादी शादी अनुदान योजना के लिए इन्टरनेट के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा।
– जिसके लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट swd.up.nic.in पर लॉग इन कर के आवेदन भर सकते हैं।
– ऑनलाइन आवेदन शादी के 90 दिन पूर्व और शादी के 90 दिन बाद करना अनिवार्य है।
– आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल की छायाप्रति, सोशल सेक्टर पेंशन की आईडी,
– विकलांगता प्रमाण पत्र (आवश्यक होने पर), पासबुक की छायाप्रति आदि संलग्न करने होंगे।
– आवेदक की शहरी आय 56460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Back to top button