साध्वी प्रज्ञा को सशर्त जमानत, जमा कराना होगा पासपोर्ट

मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बॉम्बेर हाइकोर्ट ने जमानत दे दिया लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दिया लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट के आदेशानुसार, एनआइए के पास पासपोर्ट जमा कराने के साथ साध्वी प्रज्ञा को 5 लाख रुपये की जमानत राशि देना है और ट्रायल कोर्ट में तारीखों पर उपस्थित होना होगा।
एनआईए की विशेष अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। विस्फोट के लिए आरडीएक्स देने व साजिश करने के आरोप में पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया था।
सितंबर, 2008 में उत्तरी महराष्ट्र के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में हुए विस्फोट के कारण 6 लोग मारे गए और सैंकड़ो घायल हो गए थे।





