खुले में शराब पीना होगा अवैध, पकड़े जाने पर देना होगा इतना जुर्माना!
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने अधिसूचित किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर को छोडक़र ऐसी किसी भी जगह पर शराब का सेवन नहीं करेगा जिसके लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है या जो पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 के तहत अधिकृत नहीं है।
यहां इस अधिसूचना की घोषणा करते हुए राज्य के उत्पाद शुल्क एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सडक़ पर या सडक़ के किनारे, पार्क, बाजार में, नदी के किनारे और चलते या खड़े वाहन के भीतर शराब पीना अब एक अपराध होगा।
इस नियम का किसी भी तरह उल्लंघन करने के मामले में उत्पाद शुल्क अधिकारी उल्लंघनकर्ता, शराब और यदि कोई वाहन है तो उसे पकड़ लेगा। पहली बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
अभिमन्यु ने कहा कि कलक्टर इस मामले को या तो अदालत को रेफर करेगा या जुर्माना लगाकर खुद इसका निपटान कर देगा।