वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर को बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर पर विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन मामले में राहत मिली है। CBI द्वारा दर्ज की गई FIR में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि इस एफआईआर के आधार पर कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

बता दें, सीबीआई ने इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के मुंबई और दिल्ली दोनों जगह स्थित घर और दफ्तरों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के खिलाफ विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने इंदिरा जयसिंह पर अपने एनजीओ के लिए विदेशी फंडिंग पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के घर और कार्यालयों (दफ्तरों) पर सीबीआई की छापेमारी भी की थी। जांच एजेंसी ने दंपत्ति पर विदेशी योगदान का दुरुपयोग करने और भारत के बाहर धन खर्च करने का आरोप लगाया था।

क्या है मामला ?

सुप्रीम कोर्ट ने मई में एनजीओ द्वारा विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) उल्लंघन के एक कथित मामले की जांच की स्थिति की मांग करने वाली याचिकाकर्ता वकील की वॉयस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर और उनके एनजीओ वकीलों के सामूहिक वकील को नोटिस जारी किए थे।इस मामले में उनके एनजीओ में योगदान शामिल है, जब इंदिरा जयसिंह 2009 और 2014 के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थीं, उस दौरान सीबीआई ने उनपर ये आरोप लगाया। एजेंसी के अनुसार, उस समय उसकी विदेश यात्राओं का खर्च गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना एनजीओ से था।

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