लोकल इलेक्शन को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को दिए निर्देश

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को लोकल बॉडी और पंचायती राज संस्थाओं के आने वाले इलेक्शन के लिए अल्टरनेटिव ऑनलाइन नॉमिनेशन सिस्टम लागू करने की मांग पर 60 दिनों के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कमीशन को निर्देश दिया कि वह 14 दिसंबर, 2025 को याचिकाकर्ता द्वारा फाइल की गई रिप्रेजेंटेशन याचिका पर विचार करे, एक ‘स्पीकिंग ऑर्डर’ पास करे और याचिकाकर्ता को अपने फैसले से अवगत कराए।
ये आदेश चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का निपटारा करते हुए दिए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि लगभग हर इलेक्शन में नॉमिनेशन सेंटर के बाहर मारपीट, कैंडिडेट को रोकने और डॉक्यूमेंट्स छीनने जैसी घटनाओं के वीडियो सामने आए हैं। इससे डेमोक्रेटिक प्रोसेस खुद डर और दबाव के माहौल में शुरू होता है।





