लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के सामने आई परेशानी को लेकर SC में हुई सुनवाई्
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुनवाई की गई। प्रवासी मजदूरों का मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने आज कहा, ‘समस्या का पता लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए सरकार पता लगाए कि समस्या है कहां और फिर इसे दूर करे।’ कोर्ट ने राज्य से बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले में अगले हफ्ते शुक्रवार को फिर से सुनवाई की जाएगी।
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की परेशानियों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उन्हें घर भेजने का आदेश दिया था। शुक्रवार को अदालत ने कहा कि नौ जून का उसका आदेश बहुत स्पष्ट था और केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि मजदूर 15 दिन के भीतर अपने गांव पहुंच जाएं।