लड़कों ने दिखाई बेरहमी, कुत्ते को रस्सी से बांधकर बाइक से घसीटा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर दिया। यहां तीन नाबालिग लड़कों ने एक बेबस आवारा कुत्ते के साथ ऐसी हैवानियत की, जिसे देखकर लोगों का खून खौल उठा। इन लड़कों ने कुत्ते को रस्सी से मोटरसाइकिल के पीछे बांध दिया और उसे कई किलोमीटर तक घसीटते रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।
वीडियो में दिखा दर्दनाक नजारा
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीनों लड़के एक ही बाइक पर सवार हैं और उनके पीछे एक मासूम कुत्ता रस्सी से बंधा हुआ सड़क पर घिसटता जा रहा है। कुत्ता दर्द से तड़प रहा है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेबस है। राहगीरों ने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की मगर उन लड़कों ने किसी की बात नहीं मानी। यही नहीं वे सभी बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे, जिससे यह भी साबित हुआ कि उन्होंने ट्रैफिक नियमों की खुलकर अनदेखी की।
शिकायत और कार्रवाई की मांग
पशु कल्याण संगठन की संस्थापिका चारु खरे ने इस घटना को बेहद गंभीर अपराध मानते हुए हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को इस मामले से जुड़े सबूत भी सौंपे, जिनमें वायरल वीडियो उस इंस्टाग्राम अकाउंट की जानकारी शामिल है, जहां से यह वीडियो पोस्ट किया गया था। इसके अलावा मोटरसाइकिल का नंबर और बाकी सुराग भी पुलिस को दिए गए हैं।
सोशल मीडिया पर मिली ऐसी प्रतिक्रियाएं
इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। कई लोगों ने इसे मानवता पर धब्बा कहा। पशु प्रेमियों के साथ-साथ आम नागरिकों ने भी पुलिस से तुरंत कदम उठाने और दोषियों को सख्त सजा देने की अपील की। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। साथ ही कानूनों को और कड़ा बनाने की भी मांग की गई ताकि कोई भी इंसान दोबारा ऐसा अमानवीय काम करने की हिम्मत न जुटा सके।
पुलिस ने की कार्रवाई
हजरतगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वीडियो और दी गई जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। दोषियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।