रूबिया सैयद के हुए अपहरण के मामले में मलिक समेत पांच की हुई पहचान..

पूर्व गृह मंत्री स्व. मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सैयद के तीन दशक से पहले हुए अपहरण के मामले में एक और गवाह ने प्रतिबंधित संगठन जेकेएलएफ के मुखिया यासीन मलिक की पहचान की है। जम्मू की स्पेशल टाडा कोर्ट में पेश इस गवाह ने बताया कि अपहरण के बाद रूबिया को सोपोर में खान गेस्ट हाउस में रखा गया था।

मलिक समेत पांच की हुई पहचान
शुक्रवार को इसमें यासीन मलिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ। सुनवाई में दो गवाहों को पेश होना था, लेकिन एक की तबीयत खराब होने से वह पेश नहीं हो पाया। इसके पहले गत वर्ष 15 जुलाई को रूबिया खुद मुख्य आरोपी मलिक समेत पांच आरोपितों की पहचान कर चुकी हैं। पिछले माह भी एक गवाह ने मलिक की पहचान की थी।
टेरर फंडिंग मामले में यासीन तिहाड़ जेल में बंद
इस मामले में अगली सुनवाई 31 मार्च को है। टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। अपहरण के इस मामले में टाडा कोर्ट डा. रूबिया सईद समेत गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। शुक्रवार को रूबिया सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुईं, क्योंकि उन्होंने उपस्थित न हो पाने की कोर्ट से अनुमित ले ली थी।
सीबीआइ का केस हुआ मजबूत
सीबीआइ के वकील एसके भट्ट के अनुसार एक और गवाह द्वारा यासीन मलिक को पहचाने जाने से जांच एजेंसी के लिए केस काफी मजबूत हो गया है। पेशे से व्यापारी इस गवाह ने शुक्रवार को अदालत में पेश हुए एक अन्य आरोपित मोहम्मद जमन की भी पहचान की है।
ऐसे दिया घटना को अंजाम
गवाह ने बताया कि रूबिया सईद के अपहरण के अगले दिन वह बारामुला जिले के सोपोर में गया था। उसने बताया कि रूबिया को आरोपित अली मोहम्मद मीर की गाड़ी में सोपोर ले जाया गया था। वहां रूबिया को खान गेस्ट हाउस में रखा गया था।
गवाह ने की गेस्ट हाउस की पहचान
मलिक के बाद दूसरा मुख्य आरोपित अली मोहम्मद ही है। गवाह ने बताया कि मीर ने उसकी गाड़ी सोपोर में ही रख ली और श्रीनगर लौटने के लिए अपनी गाड़ी दी थी। गवाह ने सोपोर के गेस्ट हाउस की भी पहचान की और बताया कि इसी गेस्ट में रूबिया को रखा गया था।
यह है रूबिया अपहरण मामला
यासीन मलिक पर अपने साथियों संग 8 दिसंबर 1989 को रूबिया सईद का अपहरण करने का आरोप है। इस मामले में अली मोहम्मद मीर, मोहम्मद जमां मीर, इकबाल अहमद, जावेद अहमद मीर, मोहम्मद रफीक, मंजूर अहमद सोफी, वजाहत बशीर, मेहराज-उद-दीन शेख और शौकत अहमद बख्शी भी आरोपित हैं। टाडा कोर्ट जम्मू ने 29 जनवरी 2021 को मलिक व अन्य को आरोपी करार दिया था।