‘राजमार्गो पर शराब की दुकानें नहीं होने से दुर्घटनाएं कम होंगी’

गोवा पुलिस ने सोमवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गो पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाए जाने से राज्य में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। पुलिस का यह पक्ष गोवा सरकार द्वारा राजमार्गो पर 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को बंद होने से बचाने के लिए इनके मालिकों को ‘कुछ किए जाने’ का भरोसा दिए जाने के संदर्भ में आया है।सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2016 को राज्य सरकारों को राजमार्गो के 500 मीटर के दायरे वाली शराब की दुकानों के लाइसेंस एक अप्रैल के बाद नवीनीकृत नहीं करने का आदेश दिया था।पुलिस उप महानिरीक्षक रुपिंदर कुमार ने यहां मीडिया से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को रोकने का काम करेगा।कुमार ने कहा, “गोवा में राजमार्ग ज्यादा चौड़े नहीं हैं। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के मुताबिक यदि शराब की दुकानों को मार्गो से 500 मीटर दायरे से हटाया जाता है तो इससे चालकों को उतरकर कुछ दूरी पर शराब खरीदने के लिए जाने पर बाध्य होना पड़ेगा और ऐसे में हो सकता है कि वे दूर जाने से बचना चाहें, इससे शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले अपनेआप कम होंगे।”राज्य के आबकारी विभाग के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर 11,000 लाइसेंस वाली शराब की दुकानों में से करीब एक तिहाई दुकानें बंद हो जाएंगी।

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