रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अब नहीं बढ़ेगी: RERA, डेवलपर चाहते थे 7 दिन का और वक्त

भोपाल. रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट ) के मुताबिक प्लानिंग एरिया के डेवलपर को 31 जुलाई तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लास्ट डेट आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। डेवलपर की संस्थाएं रजिस्ट्रेशन की तारीख कम से कम एक हफ्ता बढ़ाने की अपील कर रहीं थी। इस उम्मीद में कई डेवलपर ने अब तक रजिस्ट्रेशन तक की प्रॉसेस शुरू नहीं की थी। इनका कहना था कि नॉन प्लानिंग एरिया के डेवलपर को जिस तरह रियायत मिली है, उसी तरह इन्हें भी कुछ समय की मोहलत मिल सकती है। बीडीए भी रजिस्ट्रेशन लेने पहुंचा…
रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अब नहीं बढ़ेगी: RERA, डेवलपर चाहते थे 7 दिन का और वक्त
 
– रेगुलेटर ने साफ कहा है कि नॉन प्लानिंग एरिया का विशेष मध्यप्रदेश रेरा के पास था। इसका कानून बाद में बना था, इसलिए इस कानून का नोटिफिकेशन होने के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। बाकी को पहले ही इतना समय मिल चुका है।
– सरकारी एजेंसी होने के नाते रियायत पाने की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद बीडीए (भोपाल विकास प्राधिकरण) और हाउसिंग बोर्ड अपने सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए रेरा पहुंच गए हैं।

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– इन सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों ने डिले प्रोेजेक्ट की जिम्मेदारी से बचने के लिए इसके लिए ठेकेदार को जिम्मेदार बना दिया है। रेरा ने साफ कर दिया है कि बेशक वह हर प्रोजेक्ट के लिए अलग ऑथोराइज्ड शख्स रख सकता है। लेकिन कस्टमर की शिकायत पर समन संस्था के सीईओ या चेयरमैन को ही भेजा जाएगा। बीडीए ने करीब एक दर्जन प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं हैं।

– इनमें हर प्रोजेक्ट के लिए ऑथोराइज्ड पर्सन अलग- अलग रखा गया है। इससे पहले बीडीए ने रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए राज्य सरकार को लेटर लिखा था, लेकिन रेरा एक्ट में सरकारी प्रोजेक्ट के लिए विशेषाधिकार देने का कोई प्राेविजन नहीं हैं।
 
तीन दिन में संसद में प्रस्ताव लाकर डेट बढ़ाना मुश्किल
– रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के चेयरमैन एंटोनी डीसा ने कहा कि डेट आगे बढ़ाने का काम केंद्र सरकार को करना है। वह एक ऑर्डिनेंस (अध्यादेश) लाकर यह कर सकती है। लेकिन इस समय संसद चल रही है। ऐसे में उन्हें डेट बढ़ाने का विधेयक लाकर संसद के पटल पर रखना होगा। यह काम अभी तक नहीं हुआ। ऐसे में अगले तीन दिनों में भी इसकी कोई संभावना नहीं है। डेवलपर तत्काल रजिस्ट्रेशन लें।
 
रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के बारे में वह सब कुछ, जो आप जानना चाहते हैं…
कंज्यूमर:कस्टमर को बिल्डर प्रोजेक्ट की जानकारी देने से मना नहीं कर सकता
 
Q. मैंने अपने बिल्डर से प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मांगी थी, लेकिन उसने मना कर दिया। क्या रेरा बिल्डर को बाध्य करेगा कि वह मुझे यह जानकारी दे?
A. आप रेरा में शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही यह साबित करें कि बिल्डर ने जानकारी देने से मना कर दिया है। रेरा बिल्डर को इंस्ट्रक्शन देगा कि वह आपको प्रोजेक्ट की जानकारी दे।
Q. मैं एक प्रॉपर्टी पर दो साल से किराए पर रह रहा हूं। मकान मालिक ने इसे बिल्डर से तीन साल पहले लिया था। मकान के स्ट्रक्चर में खराबी है। क्या मैं रेरा में शिकायत कर सकता हूं?
A.शिकायत वही दर्ज करा सकता है जिसने मकान खरीदा हो। आप चूंकि किराए से रह रहे हैं। इसलिए इस मामले में शिकायत आपके मकान मालिक ही कर सकते हैं।
Q. मुझे बिल्डर ने तो सारी जानकारी सही दी है। लेकिन एजेंट ने अपने फायदे के लिए कुछ जानकारियों को तोड़ मरोड़कर पेश किया। मैं क्या करूं?
A. आप रियल एस्टेट एजेंट की शिकायत रेरा के पास दर्ज करा दिए। चूंकि इसमें बिल्डर की गलती नहीं है। इसलिए यहां एजेंट की जिम्मेदारी ही बनेगी। 
Q. बिल्डर ने बुकिंग के वक्त कहा था कि प्रोजेक्ट में जो क्लब बनेगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्लब बनने के बाद अब वह उसकी फीस ले रहा है?
A.आप रेरा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि आपको एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार यह साबित करना होगा कि बिल्डर ने फ्री क्लब सुविधा देने का वादा किया था। अगर यह साबित होता है तो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
Q. क्या रेरा अपने लेवल पर भी संज्ञान लेकर प्रापर्टी से जुड़े किसी मामले में कोई कार्रवाई कर सकता है?
A.रेरा के पास यह पॉवर है कि वह अपने लेवल पर संज्ञान लेकर प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में कोई कार्रवाई कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि हर मामले में शिकायत आने बाद ही कार्रवाई हो। हाल ही में जिन डेवलपर और सरकारी एजेंसी ने बिना रजिस्ट्रेशन के नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे या फिर बुकिंग ले रहे थे, उनके खिलाफ रेरा ने अपने लेवल पर संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजे हैं। कुछ नई शिकायतों पर भी रेरा इसी तरह की कार्रवाई कर सकता है।
 
बिल्डर्स: कंप्लीशन सर्टिफिकेट 30 अप्रैल को लिया है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं
 
Q. अगर मैं कालोनी या अपार्टमेंट डेवलप करता हूं जिसके लिए मैंने 30 अप्रैल 2017 तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है। लेकिन मैं अभी तक प्रोजेक्ट बेच नहीं पाया हूं। मुझे लगता है कि अगले पांच साल तक मुझे ये प्रोजेक्ट बेचने होंगे?
A.चूंकि आप पहले ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं। इसलिए आपको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं हैं। रेरा कानून केवल उन्हीं के लिए बाध्यकारी है जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट 1 मई से पहले यानी 30 अप्रैल तक नहीं मिला है।
 
Q. मेरे एक प्रोजेक्ट में 20 मकान हैं। यह मुझे पार्टनरशिप के तहत मिले हैं। पूरा प्रोजेक्ट 130 मकानों का था। क्या मुझे भी रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा?
A. जी हां आपको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसमें आपका,पार्टनर या प्रमोटर का नाम लिखा जाएगा। भले ही आपकी उसमें हिस्सेदारी कम है। फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
 
Q. हम दो पार्टनर मिलकर एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। अगर एक पार्टनर कोई गलती करे तो क्या उसकी सजा दूसरे को भी भुगतना पड़ेगी?
A.रेरा के कानून बिलकुल साफ है। अगर किसी प्रोजेक्ट में दो पार्टनर हैं तो किसी भी गलती के लिए उन दोनों की जिम्मेदारी भी सामूहिक होगी। भले गलती एक की ही क्यों न हो।
Q. मैं ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत सिर्फ जमीन पर अपार्टमेंट बना रहा हूं। जमीन किसी और की है। क्या मुझे अकेले ही पूरे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा?
A.जी हां, आप प्रमोटर हैं। इसलिए आपको ही पूरे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जमीन के मालिक का नाम आपको रजिस्ट्रेशन फार्म में देना होगा। आपको यह भी साबित करना पड़ेगा कि आपने उससे जमीन ली है। वह भी दस्तावेजों के माध्यम से।
 
Q. रेरा कानून के तहत बैंक में जमा पैसे निकालने की प्रॉसेस क्या होगी?
A.मप्र रेरा की वेबसाइट में बिल्डर बैंक से कैसे पैसा निकालेगा इसकी पूरी गाइडलाइन दी गई है। इसे तहत बिल्डर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के समय पैसे बैंक खाते से निकाल सकता है।

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