रंजिश के चलते युवक का कत्ल करने वाले तीन हत्यारों को उम्रकैद की सजा

बठिंडा.रंजिश के चलते युवक पर तेजधार हथियार से वार कर उसका बेरहमी से कत्ल करने वाले तीन हत्यारों को एडिश्नल सेशंस जज बलजिंदर सिद्धू की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना ना भरने की सूरत में तीनों को एक साल ओर जेल काटनी होगी। यह था मामला…
रंजिश के चलते युवक का कत्ल करने वाले तीन हत्यारों को उम्रकैद की सजा
 
17 अगस्त 2013 को बलदेव राज निवासी महमा सरकारी, जिला बठिंडा ने थाना नहियांवाला पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वो बठिंडा थर्मल प्लांट में बतौर सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। उसके तीन बेटे हैं। जिनमें से एक 25 वर्षीय रमनदीप शर्मा था। जो 16 अगस्त की शाम करीब 7 बजे अपने मोटरसाइकिल पर घर से किसी काम के लिए गया था। लेकिन वो देर रात तक घर नहीं लौटा। अगले दिन जब उसने गांव में बेटे की पूछताछ की तो जस्सा सिंह ने उसे बताया कि 16 अगस्त को ही शाम करीब सवा सात बजे रमनदीप उसे महमा सरजा बस अड्डे पर मिला था। इसके बाद दोनों मोटरसाइकिल पर किसी काम से जा रहे थे। गांव महमा सरकारी तथा महमा भगवाना लिंक रोड पर उन्हें आरोपी नानक चंद निवासी महमा सरकारी मोटरसाइकिल पर मिला। जिसे देखकर रमनदीप जस्सा रुक गए। जहां नानक चंद ने रमनदीप से कहा कि हमें कोई जरूरी बात करनी है। इसलिए तुम जस्से को वापस घर भेज दो। इसके बाद नानक चंद जस्सा को गांव छोड़ गया था।
 
बलदेव अपने बेटे को ढूंढ ही रहा था कि इसी बीच गांव के पंच जसविंदर कुमार ने उसे बताया कि रमनदीप की लाश उनके धान के खेत में पड़ी है। वह तुरंत खेत पहुंचा जहां उसने देखा कि खून से लथपथ बेटे की लाश पड़ी थी। जिसके शरीर पर तेजधार हथियारों से कई वार किए हुए थे। उसकी बाजू टांगे बुरी तरह से काटी हुई थी हड्डियां तक टूटी चुकी थी।
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