यूपी कैबिनेट का फैसला, अब मुस्लिमों सहित सभी के लिए विवाह पंजीकरण जरूरी


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शासनादेश जारी होते ही हो जाएगी जरूरी
जिस दिन से शासनादेश जारी होगा उस दिन से विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। जो पहले से शादी-शुदा है, उनके लिए पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं रहेगी। लेकिन नियमावली जारी होने के बाद जो विवाह होंगे उनका पंजीकरण जरूरी होगा।
अब बालू का खनन पट्टा 3 साल के बजाय 5 साल के लिए मिलेगा। सभी उप खनिजों के खनन पट्टे ई टेंडर या ई ऑक्शन से ही आवंटित किए जाएंगे। ब्लैक लिस्टेड फर्म को न तो खनन पट्टा मिलेगा न ही उन्हें ई-ऑक्शन और ई-टेंडर में शामिल होने दिया जाएगा।
उद्योगों को डीजल, प्राकृतिक गैस पर जारी रहेगी छूट
प्रदेश कैबिनेट ने जीएसटी लागू होने के बाद भी उद्योगों को डीजल व प्राकृतिक गैस पर वैट के रूप में पूर्व से मिल रही छूट जारी रखने की मंजूरी दे दी है। मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह छूट इंडस्ट्री के तौर पर दी जाती है।
दूसरा यह कि पहले जरूरत पड़ने पर राजपत्रित अवकाश के दिनों में ही मुकदमों की सुनवाई होती थी। अब न्यायालयों के घोषित अवकाश में भी सुनवाई हो सकेगी।





