मारने-पीटने के मामले में पूर्व SP सहित 7 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, दर्ज हुआ केस

एक अधिवक्ता को अगवाकर मारने-पीटने के एक मामले में मुसाफिरखाना थाने में जिले के पूर्व एसपी के साथ छह पुलिस कर्मियों व एक जीप स्वामी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यह केस हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ। मामले की विवेचना सुल्तानपुर पुलिस करेगी।
मुसाफिरखाना क्षेत्र के गांव अजियाउर देवी मजरे ऊंचगांव के रहने वाले अधिवक्ता राघवेंद्र द्विवेदी की पत्नी सुमन (ग्राम प्रधान) ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि मुसाफिरखाना कोतवाली व अलीगंज चौकी पुलिस ने फरवरी माह में उनके पति का अपहरण कर लिया।
एनकाउंटर की साजिश विफल होने पर पुलिस कर्मियों ने उनके पति पर जानलेवा हमला किया। जमकर पिटाई की। सुमन की याचिका पर हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग से मामले की जांच कराई।
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट ने पिछले दिनों अमेठी के तत्कालीन एसपी कुंतल किशोर गहलोत, मुसाफिरखाना कोतवाल रहे पारसनाथ सिंह व अलीगंज चौकी इंचार्ज रहे दिनेश सिंह और मुसाफिरखाना के सिपाही सूर्यप्रकाश, पुष्पराज, देवेश कुमार व ऋषिराज के साथ ही उस जीप स्वामी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके वाहन से अधिवक्ता का अपहरण हुआ था।





