मनीषा की मौत का मामला: भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद की समय सीमा बढ़ी

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि मनीषा हत्याकांड के बाद भिवानी और चरखी दादरी में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा शांति भंग होने की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है।

हरियाणा सरकार ने भिवानी और चरखी दादरी जिलों में मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाओं पर लगी रोक को अगले 24 घंटों के लिए बढ़ा दिया है। अब ये सेवाएं 22 अगस्त 2025 तक बंद रहेंगी। इससे पहले, गृह विभाग ने 19 अगस्त सुबह 11 बजे से 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी किया था।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि मनीषा हत्याकांड के बाद भिवानी और चरखी दादरी में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा शांति भंग होने की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भड़काऊ सामग्री और अफवाहें फैलने की आशंका है, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

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